Mukhyamantri Kanyadan Yojana: राजस्थान में लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता

Mukhyamantri Kanyadan Yojana राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के विवाह को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कोई भी लड़की वित्तीय कारणों से शादी के अधिकार से वंचित न रहे। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹40,000 तक की सहायता दी जाती है, जो शादी से संबंधित खर्चों जैसे गहनों, कपड़ों और अन्य खर्चों को कवर करती है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के उद्देश्य

  • लड़कियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं डालना।
  • ₹40,000 तक की वित्तीय सहायता देना, जो विशेष रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए है।

Mukhyamantri Kanyadan Yojana के लिए योग्यता

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के निवासी परिवारों को मिलेगा।
  • दुल्हन के परिवार का राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
  • दुल्हन की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
  • दुल्हन को कम से कम 10वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए।
  • केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़की के विवाह के लिए यह योजना लागू होगी।
  • बीपीएल (नीचे गरीबी रेखा) परिवार, अंत्योदय परिवार और विधवा, परित्यक्ता महिला, और उन परिवारों को भी सहायता मिलेगी जिनमें कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है।
  • जिन लड़कियों के माता-पिता का निधन हो चुका है, उनके लिए भी यह योजना लागू होगी।

यह योजना विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वे वित्तीय कठिनाइयों के कारण विवाह के अधिकार से वंचित न हों।

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Mukhyamantri Kanyadan Yojana के लाभ

  • इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को ₹31,000 से ₹41,000 तक की सहायता दी जाती है।
  • इस योजना के लिए कुल ₹24 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
  • यदि लड़की ने 10वीं या 12वीं कक्षा पास की है, तो उन्हें ₹41,000 की राशि दी जाएगी, और कुछ मामलों में ₹51,000 तक का अनुदान भी दिया जा सकता है।

Mukhyamantri Kanyadan Yojana  के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • जाति प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड की प्रति
  • पता प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (यदि विधवा महिला हो)
  • विधवा/पालनहार/दिव्यांग के मामले में शिक्षा प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की प्रति
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मतदाता पहचान पत्र

Mukhyamantri Kanyadan Yojana  के लिए आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया में विवाह से एक माह पूर्व या विवाह के छह महीने बाद तक जिला अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है। आवेदन पत्र को भरने और संबंधित दस्तावेज़ों को संलग्न करने के बाद, आवेदन संबंधित अधिकारियों को जमा करना होता है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • राजस्थान महिला अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • “योजनाएं” टैब पर क्लिक करें और Mukhyamantri Kanyadan Yojana को चुनें।
  • योजना के पात्रता मानदंडों और अन्य विवरणों को ध्यान से पढ़ें।
  • आवेदन पत्र डाउनलोड करें या नजदीकी CSC या E-Mitra कियोस्क से प्राप्त करें।
  • सभी आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र संबंधित अधिकारियों को जमा करें।

Mukhyamantri Kanyadan Yojana  के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  • लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड खुलेगा।
  • “IFMS-RAJSSP” विकल्प पर क्लिक करें।
  • “Application Entry Request” पर क्लिक करें।
  • Bhamashah Family ID दर्ज करें और खोजें।
  • व्यक्ति का नाम और योजना का चयन करें।
  • Aadhaar Authentication को पूरा करें और विवरण भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन पत्र जमा करें।
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