राजस्थान सरकार ने पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए निशुल्क बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। योजना का लक्ष्य पशुधन की आकस्मिक मृत्यु के कारण पशुपालकों को होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागू की गई है और इसमें 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana का उद्देश्य
राजस्थान में बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर हैं। ऐसे में पशुओं की अचानक मृत्यु उनके जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। इस योजना का उद्देश्य:
- पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- आकस्मिक मृत्यु के कारण पशुपालकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना।
- राज्य में पशुपालन को प्रोत्साहित करना।
Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana 2024
योजना | राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना |
प्रारंभ वर्ष | 2024 |
लाभ | पशुओं के लिए Free बीमा कवर |
लाभार्थियों | राजस्थान पशुपालक |
Official Website | mmpby.rajasthan.gov.in |
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लाभ
- निशुल्क बीमा कवरेज: इस योजना के तहत सभी पात्र पशुपालकों को निशुल्क बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- तेज़ मुआवजा प्रक्रिया: बीमित पशु की मृत्यु होने पर 21 दिनों के भीतर बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।
- विस्तृत कवरेज: योजना में दुधारू गाय, भैंस, बकरी, भेड़, और ऊँट जैसे पशुओं को शामिल किया गया है।
Mangla Pashu Bima Yojana मापदंड
Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं:
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास निम्नलिखित में से कोई एक पशु होना चाहिए:
- दुधारू गाय
- भैंस
- बकरी
- भेड़
- ऊँट
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मृत पशु के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोटो (दावा प्रक्रिया के लिए)
आवेदन प्रक्रिया
- पशुपालक अपने निकटतम सरकारी पशु चिकित्सालय या क्लिनिक से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र को सही ढंग से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित चिकित्सालय में जमा करें।
- चयनित पशुपालकों की सूची सत्यापन के लिए बीमा कंपनी को भेजी जाएगी।
- बीमा एजेंट और पशु चिकित्सक मवेशियों की जांच करेंगे, उन्हें टैग करेंगे और ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे।
दावा प्रक्रिया
यदि बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालक को निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
- मृत्यु की सूचना दें: पशुपालक 181 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या निकटतम ई-मित्र केंद्र या पशु चिकित्सालय में जाकर सूचना दे सकते हैं।
- निरीक्षण: पशु चिकित्सक और बीमा सर्वेक्षक पशु का निरीक्षण करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करेंगे।
- दावा दायर करें: पशुपालक को मृत्यु के 21 दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- बीमा राशि प्राप्त करें: बीमा कंपनी सभी दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद बीमा राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित करेगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- बीमा राशि: गाय और भैंस पर ₹40,000, बकरी और भेड़ पर ₹15,000, और ऊँट पर ₹1,00,000 तक का कवरेज।
- कुल कवरेज: पहले चरण में 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा।
- कुल बजट: योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
निष्कर्ष
Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana राजस्थान के पशुपालकों के लिए एक बेहद उपयोगी पहल है। यह योजना पशुपालकों को उनके पशुधन के नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहारा प्रदान करती है। यह न केवल उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगी बल्कि राज्य में पशुपालन को भी प्रोत्साहित करेगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज ही आवेदन करें और अपने पशुओं को सुरक्षित बनाएं।
पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है?
यह एक सरकारी योजना है जो राजस्थान के पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए निशुल्क बीमा कवरेज प्रदान करती है।
योजना में कौन-कौन से पशु शामिल हैं?
योजना में गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, और भेड़ जैसे पशुओं को शामिल किया गया है।