मानव कल्याण योजना: के व्यापार, योग्यता और आवेदन प्रकिया

मानव कल्याण योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन प्रदान करना है, ताकि वे अपने स्वरोजगार के अवसर स्थापित कर सकें। 11 सितंबर, 1995 को शुरू की गई यह योजना, पहले से मौजूद स्वरोजगार कार्यक्रमों की जगह लेकर, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों और कारीगरों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत छोटे व्यवसायों को समर्थन दिया जाता है, जिसमें ब्यूटी सैलून, डेयरी उत्पादों का व्यापार, और पापड़ निर्माण जैसे 10 व्यवसाय शामिल हैं। 

मानव कल्याण योजना

इस योजना के तहत पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को व्यवसाय के लिए आवश्यक टूलकिट और अन्य संसाधनों की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में ₹6 लाख तक हो। लाभार्थियों को इस सहायता के लिए ई-कुटीर पोर्टल e-kutir.gujarat.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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मानव कल्याण योजना योग्यता

1. आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष के बीच

2. आय सीमा: 

  • अनुसूचित जातियों की सबसे पिछड़ी उप-जातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, और खानाबदोश या विमुक्त जनजातियों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। इन श्रेणियों के आवेदकों को केवल जाति प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।
  •  अन्य आवेदकों के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पारिवारिक वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र तालुका ममलतदार, तालुका विकास अधिकारी, नगरपालिका के मुख्य अधिकारी, या महानगरीय क्षेत्रों में नगर निगम के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

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टूलकिट सहायता (ई-वाउचर के माध्यम से)

01 जुलाई 2024 से लागू नए नियम के अनुसार, 10 ट्रेडों में काम करने वाले लाभार्थी टूलकिट सहायता के लिए ई-वाउचर का उपयोग कर सकते हैं।

योजना के तहत शामिल व्यापार

  • डेयरी उत्पादों की बिक्री (दूध और दही)
  • ब्यूटी सैलून
  • पापड़ बनाना
  • वाहन सर्विसिंग और मरम्मत
  • प्लंबर
  • विद्युत उपकरणों की मरम्मत
  • अचार बनाना
  • पंचर किट

संपर्क जानकारी

लाभार्थियों को अपने संबंधित जिले के जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करना होगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ई-कुटीर पोर्टल के माध्यम से की जाती है। योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए हेल्प डेस्क नंबर 9909926280 / 9909926180 पर संपर्क किया जा सकता है।

मानव कल्याण योजना गरीबी उन्मूलन के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों के लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। यह योजना न केवल आर्थिक सुधार का माध्यम है, बल्कि स्वरोजगार के नए रास्ते भी खोलती है। 

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