Haryana Govt Schemes List

Haryana govt schemes आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा सरकार आपको कौन-कौन सी योजनाएं दे रही है क्या आप उनसे सभी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? इन सभी योजनाओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस योजना का क्या-क्या लाभ है और क्या आप इन सभी योजनाओं का लाभ ले पा रहा है ?

Haryana Govt Schemes List in Hindi

Haryana govt schemes

Haryana govt schemes के तहत बहुत सारी योजनाएं आती  हैं जिनमें कुछ निम्नलिखित योजनाएं शामिल है:-

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना, गंतव्य बच्चों की योजना, गैर स्कूल जाने योग्य विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता (18 वर्ष से कम), बौने  के लिए भत्ता, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मेरिट कम मींस, पी मैट्रिक छात्रवृत्ति और नपुंसकों के लिए भत्ता आदि ।

इन सभी योजनाओं के अलावा हरियाणा सरकार बहुत सारी अन्य योजनाएं भी दे रही है जो अलग-अलग विभाग में है 

  1. Department of Animal Husbandry & Dairying 
  2. Labour Department Haryana
  3. Department of Rural Development
  4. Department of Higher Education
  5. Department of Health and Family Welfare

इन सभी डिपार्टमेंट के अलावा या विभागों के अलावा और भी बहुत सारे विभाग है जिम बहुत सारी योजनाएं लागू है क्या आप उन सभी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है क्या आप उन सभी योजनाओं के बारे में पता हैउन सभी योजनाओं के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना 

जय योजना सामाजिक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। यह योजना एक राज्य योजना है

इस सूचना के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को योजना के नियमों के अनुसार वृद्धावस्था बता दिया जाता है।

लाभार्थी:

  1. इस योजना का लाभ पाने के लिए व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु हो या उससे अधिक।
  2. योजना लाभ पाने के लिए व्यक्ति इस राज्य का निवासी होना चाहिए।
  3. परिवार की आय भर्ती वर्ष 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । 
  • भत्ता दर: रु 1,800 प्रति माह
  • आवेदन कैसे करें
  • ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से, और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं।
  •  वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाएं
  •  वृद्धावस्था सम्मान भत्ता: PDF Download 

विधवा पेंशन योजना 

जय योजना सामाजिक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। यह योजना एक राज्य योजना है

विधवा पेंशन योजनाके अनुसार या कहे नियमों के अनुसार वह सभी महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक हैऔर निराधार निर्जन महिलाओं और विधवाओं को पेंशन दी जाती है।

  • लाभार्थी:
  • जिन महिलाओं की उम्र 18 वर्ष है या उससे अधिक है बस अभी महिलाएं इस योजना की पेंशन पाने के लिए पत्र है। 
  • लाभ:
  • भत्ता दर: रु 1,800 प्रति माह
  • आवेदन कैसे करें
  • ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से, और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं।
  • वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाएं
  • विधवा पेंशन भत्ता: PDF Download 

विकलांगता पेंशन योजना

जय योजना सामाजिक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। यह योजना एक राज्य योजना है जिसके तहत न्यूनतम 60% विकलांगता वाले हरियाणा के विकलांग व्यक्ति और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन दी जाती है।

Maharashtra government schemes

  • लाभार्थी:
  • असमर्थ पेंशनर | 
  • लाभ:
  • भत्ता दर: रु 1,800 प्रति माह
  • आवेदन कैसे करें
  • ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से, और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं।
  • वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाएं
  • विकलांगता पेंशन योजना लाभ:  PDF Download 

गंतव्य बच्चों की योजना

जय योजना वित्तीय सहायता योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। यह योजना  एक राज्य योजना है। 

PM Surya Ghar Yojana

गंतव्य बच्चों की योजना इस योजना के अनुसार वह सभी बच्चे जिनकी  21 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के माता-पिता या कहे अभिभावक जो अपने माता-पिता की लंबी बीमारी या मानसिक मंडता की मृत्यु या लंबी कारावास की वजह से देखभाल से वंचित हैं रहते हैं उन सभी बच्चों को अधिकतम सहायता केअधीन वित्तीय सहायता भुगतान इस योजना के तहत किया जाता है यह योजना निर्धारित योग्यता  के अनुसार एक परिवार के दो बच्चों के लिए है। 

  • लाभार्थी:
  • गंतव्य बच्चों की योजना | 
  • लाभ:
  • भत्ता दर: प्रति बच्चे 900 रुपये प्रति माह एक परिवार के दो बच्चों के लिए 
  • आवेदन कैसे करें
  • ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से, और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं।
  • वेबसाइटhttps://socialjusticehry.gov.in/ पर जाएं
  • गंतव्य बच्चों की योजना:  PDF Download 

गैर स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना

जय योजना वित्तीय सहायता योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। इस योजना के तहत मानसिक रूप से मंद और कई अक्षम बच्चे जो 0-18 वर्ष के आयु वर्ग में हैं, जो औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं, उनकी अक्षमता के कारण वित्तीय सहायता दी जाती है। 

वे पूरी तरह से अपने माता-पिता और रिश्तेदारों पर निर्भर हैं और निरंतर पर्यवेक्षण और उनके परिवारों की देखभाल की आवश्यकता है। आवेदक के परिवार में ऐसे हर विकलांग बच्चे को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता स्वीकार्य होगी।

  • लाभार्थी:
  • गैर स्कूल जाने अक्षम बच्चों (18 साल से कम)
  • लाभ:
  • भत्ता की दर: रुपये 1,200 प्रति माह 
  • आवेदन कैसे करें
  • ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से, और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं।
  • वेबसाइटhttps://socialjusticehry.gov.in/ पर जाएं
  • गैर स्कूल जाने योग्य विकलांग: PDF Download

बौने के लिए भत्ता योजना

जय योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है।बन के लिए भत्ता योजना यह योजना हरियाणा राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले बने व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं।

जिन व्यक्तियों की ऊंचाई 3 फीट या 8 इंच या उससे कम है उन पुरुषों को और जिन महिलाओं की ऊंचाई 3 फीट 3 इंच जा उस काम है वह महिलाएं मासिक भत्ता के हकदार हैं।

  • लाभार्थी:
  • बौने महिलाएं और पुरुष फ्री स्टॉप 
  • लाभ:
  • भत्ता दर: रु 1,800 प्रति माह (01-11-2017 से प्रभावी रूप से)
  • आवेदन कैसे करें
  • ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से, और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं।
  • वेबसाइटhttps://socialjusticehry.gov.in/ पर जाएं
  • बौने के लिए भत्ता: PDF Download

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना

जय योजना बीमा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। हरियाणा सरकार 1.5  लाख परिवारों का राजीव गांधी बीमा योजना कर रही है राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु है वह हर किसी दुर्घटनाग्रस्त में उनकी मौत होती है

 या स्थाई अक्षमता के मामले में मुआवजा दिया जाता है, जय  केवल हरियाणा राज्य के निवासियों को ही दिया जाता है जिनका नाम मतदाता सूची में हो और राशन कार्ड धारण करता हो और जो आयकर्ता और कर्मचारी नहीं है। 

  • लाभार्थी:
  • दुर्घटनाग्रस्त मौत / स्थायी अक्षमता के मामले में, 
  • लाभ:
  • दुर्घटनाग्रस्त मौत / स्थायी विकलांगता 1.00 लाख रुपये। 
  • दो अंगों की कमी, दो आंखें, एक अंग और एक आंख 50,000 रुपये। 
  • एक आंख या एक अंग का नुकसान 25,000 रुपये।
  • आवेदन कैसे करें
  • ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से, और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। 
  • राजीव गांधी परिवार बीमा योजना: PDF Download

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

  • पृष्ठभूमि 
  • यह  योजना सामाजिक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अनुसार  अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए एक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रदान करता है। 
  • उद्देश्य
  • इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना है ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान किया जा सके, उच्च शिक्षा में प्राप्ति की दर में वृद्धि हो और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके।
  • लाभार्थी:
  • छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं और सभी स्रोतों से उनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपये से अधिक नहीं है। 1 लाख
  • लाभ:
  • प्रवेश और पाठ्यक्रम/शिक्षण शुल्क और रखरखाव भत्ता के लिए वास्तविक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जैसा कि नीचे दिया गया है, संबंधित आइटम के मुकाबले अधिकतम छत के अधीन दिया गया है
  • आवेदन कैसे करें
  • ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से, और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं।
  • वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in/ पर जाएं
  • पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति:PDF Download

मेरिट कम मींस योजना

जय योजना शिक्षा क्षेत्र योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है।

  • लक्ष्य
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदायोंकेगरीब बच्चोंके लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करनाजिससे वह पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें।
  • लाभार्थी:
  • छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
  • आवेदन कैसे करें
  • ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से, और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं।
  • वेबसाइट  https://socialjusticehry.gov.in/ पर जाएं
  • मेरिट कम मीन्स: :PDF Download

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

  • पृष्ठभूमि
  • यह योजना शिक्षा क्षेत्र योजना के तहत चलाई गई है। जून, 2006 में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 प्वाइंट कार्यक्रम घोषित किया गया था। यह अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रदान करता है ।
  • प्रधानमंत्री द्वारा जून 2006 में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए15 प्वाइंट कार्यक्रम घोषित किया गया था यह अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के मेधावी छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रदान करता है। 
  • लक्ष्य
  • अल्पसंख्यक समुदायों से जो माता-पिता है वह अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे,  यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के परिवारों को स्कूल शिक्षा पर उनके वित्तीय भोज को हल्का करने में सहायता  करेगी । और बच्चों की  शिक्षा पूरी करने के लिए  यह माता-पिता को प्रोत्साहित करेगी । 
  • लाभार्थी:
  • जो भी बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 10  के छात्र  हैं उनको सरकारी स्कूल मेंअध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी यह योजना केवल भारत में ही लागू होती है। 
  • आवेदन कैसे करें
  • ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से, और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं।
  • वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in/ पर जाएं
  • प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना: PDF Download

नपुंसकों के लिए भत्ता योजना 

यह योजना शिक्षा क्षेत्र योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। नपुंसकों के लिए भत्ता योजना हरियाणा राज्य के विभिन्न हिस्सों में नपुंसक जो की 18 साल से काम नहीं होने चाहिए और यूनियन के समर्थन में सिविल सर्जन द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।

  • लाभार्थी:
  • नपुंसक. संलग्न फाइल में अधिक जानकारी दी गई है ।
  • लाभ:
  • भत्ता दर: रु 1,800 प्रति माह (01-11-2017 से प्रभावी रूप से)
  • आवेदन कैसे करें
  • ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से, और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं।
  • वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in/ पर जाएं
  • नपुंसकों के लिए भत्ता: PDF Download

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